PM आवास योजना : कच्चे घर को पक्का बनाने के लिए सहायता
अपग्रेडेशन में क्या मिलता है
PMAY-G सिर्फ नए घर बनाने तक सीमित नहीं है, मौजूदा कच्चे या टूटे-फूटे घर को पक्का बनाने के लिए भी उतनी ही सहायता मिलती है। इसमें कच्ची दीवार को पक्की दीवार में बदलना, कच्ची छत को पक्की छत में बदलना, या पूरे घर को गिराकर उसी जगह नया पक्का ढांचा बनाना शामिल है। साथ में शौचालय और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी इसी सहायता के तहत जोड़ी जा सकती हैं।
नए निर्माण से क्या फर्क है
पात्रता, सर्वे और सहायता राशि दोनों में एक जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि जमीन पर पहले से एक कच्चा ढांचा मौजूद है। यह ढांचा टूटा-फूटा हो, कच्ची दीवार-छत वाला हो, या सिर्फ आंशिक रूप से बना हो, तीनों स्थिति अपग्रेडेशन के दायरे में आती हैं। जिन परिवारों के पास बिल्कुल कोई घर नहीं है, उनके लिए यह नई निर्माण की श्रेणी में आता है, यह फर्क सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है, सहायता की शर्तें बदलती नहीं।
कितनी सहायता मिलती है
अपग्रेडेशन के लिए अलग से कम राशि नहीं दी जाती, नए निर्माण जितनी ही सहायता मिलती है, यानी मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी, दुर्गम व IAP जिलों में ₹1.30 लाख। यह राशि भी उसी तरह निर्माण की प्रगति के साथ किश्तों में आती है, और शौचालय के लिए ₹12,000 की अलग सहायता भी उसी तरह जुड़ती है।
कुछ राज्यों में अतिरिक्त मदद
कुछ राज्य केंद्र की सहायता के ऊपर अपनी तरफ से टॉप-अप भी देते हैं, जैसे कुछ राज्यों में RCC छत के लिए अतिरिक्त राशि राज्य सरकार अपनी ओर से जोड़ती है। यह हर राज्य में अलग होता है, अपने यहां की सुविधा के बारे में ग्राम पंचायत से जानकारी लें।
कौन पात्र है
पात्रता की शर्तें बिल्कुल वही हैं जो नए निर्माण के लिए तय हैं, यानी घर में 0, 1 या 2 कमरे हों और दीवार व छत कच्ची हो, तो परिवार पात्र माना जाता है। पूरी पात्रता, exclusion शर्तें और प्राथमिकता किसे मिलती है, इसकी विस्तृत जानकारी हमारी पात्रता गाइड में है। अगर परिवार SECC 2011 सूची में नहीं है, तो Awaas Plus 2024 सर्वे से भी रजिस्टर किया जा सकता है, इसकी पूरी प्रक्रिया हमारी आवेदन गाइड में बताई गई है।
निर्माण कौन करेगा
PMAY-G में निर्माण की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थी परिवार की खुद होती है, ठेकेदार के जरिए निर्माण कराना सख्त मना है। इसका मकसद है कि पूरी राशि परिवार तक पहुंचे, बीच में किसी को कमीशन न देना पड़े। अपवाद सिर्फ दिव्यांग लाभार्थियों के लिए है, ऐसे मामलों में ब्लॉक स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वे निर्माण में पूरी मदद करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
हमारे घर में सिर्फ छत कच्ची है, दीवार पक्की है, क्या फिर भी सहायता मिलेगी?
क्या पुराना घर गिराकर नया बनाना जरूरी है, या मरम्मत भी चलेगी?
क्या अपग्रेडेशन के लिए किश्त का ढांचा नए निर्माण से अलग होता है?
क्या इसके लिए अलग सर्वे या अलग फॉर्म भरना पड़ता है?
पात्रता और आवेदन देखें
पात्रता कन्फर्म करें, फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करें।